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इलेक्ट्रिक वाहन (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
Chandigarh: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि साल 2026 से एनसीआर इलाके में नई पेट्रोल और डीजल से चलने वाली टैक्सियां और डिलीवरी वाहनों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। इसके तहत अब केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक (बिजली) से चलने वाली गाड़ियां ही टैक्सी सेवा और सामान डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। सरकार का उद्देश्य लोगों की सेहत और साफ हवा सुनिश्चित करना है।
हरियाणा सरकार ने कहा है कि सड़कों पर बढ़ता धुआं और प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। इसी वजह से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे हवा साफ होगी और लोग स्वास्थ्य समस्याओं से बचेंगे। आने वाले समय में राज्य में अधिक साफ-सुथरी और कम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देंगी।
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नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति टैक्सी चलाने या सामान पहुंचाने के काम के लिए नई गाड़ी खरीदता है, तो वह केवल गैस या इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी ही खरीद सकता है। हालांकि, जो लोग पहले से पेट्रोल या डीजल गाड़ियां चला रहे हैं, वे अभी अपना काम जारी रख सकते हैं। सरकार इस बदलाव को धीरे-धीरे लागू करना चाहती है ताकि चालकों और कंपनियों को अचानक कठिनाई न हो।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए विशेष राहत और मदद देने की योजना भी बना रही है। इससे नई गाड़ी खरीदना आसान होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इससे टैक्सी और डिलीवरी उद्योग में भी धीरे-धीरे बदलाव आएगा और भविष्य में साफ-सुथरी गाड़ियों का उपयोग बढ़ेगा।
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सिर्फ प्रदूषण कम करने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि यात्रियों और चालकों की सुरक्षा भी प्राथमिकता में है। नए नियमों के अनुसार, टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों को यात्रियों के लिए बीमा देना आवश्यक होगा। चालकों के लिए स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा की सुविधाएं भी अनिवार्य होंगी। हर गाड़ी में मदद मांगने का बटन, प्राथमिक उपचार किट और आग बुझाने का किट रखना जरूरी होगा।
सरकार ने यह भी तय किया है कि चौबीस घंटे सहायता सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। सरकार का कहना है कि इस योजना से लोगों का सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा। यदि यह योजना सफल होती है, तो अन्य राज्य भी ऐसे नियम अपनाने पर विचार कर सकते हैं।
Location : Chandigarh
Published : 19 May 2026, 12:52 PM IST
Topics : CNG electric vehicles Haryana taxi rules NCR pollution control Petrol diesel vehicle ban Taxi safety
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