निर्भया मामले में दोषियों की शुरू हुई उल्टी गिनती, विनय-मुकेश की क्यूरेटिव याचिका खारिज

निर्भया गैंगरेप केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। केस में चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद दो दोषियों ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर…

Updated : 14 January 2020, 2:31 PM IST
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नई दिल्लीः निर्भया केस में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। निर्भया गैंगरेप केस में दो दोषियों के क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में चार दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी देने का समय तय किया है। 

कोर्ट द्वारा सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाने के बाद दोषी विनय शर्मा और दोषी मुकेश ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। जिसके बाद आज भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों वाली पीठ विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। 

न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से गत सात जनवरी को जारी ब्लैक वारंट (डेथ वारंट) पर रोक संबंधी अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि याचिका में कोई मजबूत आधार नजर नहीं आता।

पीठ ने कहा- हमने क्यूरेटिव याचिकाओं एवं संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा है। हमारा मानना है कि इन याचिकाओं में रुपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य के मामले में इसी अदालत के फैसले में निर्धारित मानदंडों के तहत निर्धारित सवाल नहीं उठाये गये हैं। इसलिए हम याचिकाएं खारिज करते हैं।

Published : 
  • 14 January 2020, 2:31 PM IST

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