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जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल
Nainital: प्रशासन ने जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए सात कुख्यात अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।सभी आरोपियों के खिलाफ वर्षों से गंभीर आपराधिक मामलों की लंबी सूची दर्ज है, जिनके चलते पुलिस और प्रशासन को लगातार चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल द्वारा पारित इस आदेश को जनहित और शांति व्यवस्था के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रशासन के अनुसार लालकुआं के शास्त्री नगर निवासी सुंदर बिष्ट उर्फ देवा पर आबकारी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस जैसे मामलों के छह मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह टेढ़ा रोड, रामनगर के सूरज आर्य पर चोरी और बीएनएस की धाराओं के तहत चार मामले दर्ज पाए गए हैं।
मुखानी थाना क्षेत्र की मल्ली बमौरी कॉलोनी के आनंद डसीला पर हत्या के प्रयास, धमकी, मारपीट और धोखाधड़ी जैसे पांच गंभीर मामले लंबित हैं। बनभूलपुरा के जवाहर नगर निवासी बाबूराम के खिलाफ भी एक्साइज एक्ट से जुड़े छह मुकदमों का रिकॉर्ड प्रशासन के पास मौजूद है।
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इसी क्रम में नई बस्ती, गूलर घाटी, रामनगर निवासी जुबैर पुत्र कलुआ पर चोरी और एनडीपीएस के मुकदमे, बनभूलपुरा के गांधीनगर निवासी कुणाल सोनकर पर मारपीट, बलवा और जुआ अधिनियम से जुड़े कई मामले और बनभूलपुरा के पप्पू का बगीचा क्षेत्र के रहने वाले रिजवान उर्फ मंत्री पर एनडीपीएस एक्ट के कई गंभीर मामले पहले से पंजीकृत हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी आरोपियों की गतिविधियों को जनपद की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए छह माह की अवधि के लिए नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।
आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिला बदर अवधि में यदि इनमें से कोई भी आरोपी जिले में प्रवेश करता हुआ पाया गया या आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक स्तर पर जारी इस कड़े निर्देश को जिले में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जिला अधिकारी ने दोहराया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि जनपद में पूरी तरह सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण बना रहे।
Location : Nainital
Published : 20 May 2026, 6:03 AM IST