

राज्य के जिन क्षेत्रों में शराब की दुकानों को लेकर स्थानीय जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है, उन सभी दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
शराब की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने जनविरोध के चलते शराब की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के जिन क्षेत्रों में शराब की दुकानों को लेकर स्थानीय जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है, उन सभी दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। आबकारी विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है, जो पूरे राज्य में लागू होगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 के नियम 28.1 और 28.4 (ए) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इन नियमों के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जहां नई शराब की दुकानें स्थापित की गई हैं और वहां स्थानीय जनता का भारी विरोध है, उन दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, आदेश में कहा गया है कि जिन दुकानों के खिलाफ व्यापक जनविरोध सामने आया है और जहां दुकानें खोली ही नहीं जा सकीं, वहां की दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति में नियमों के तहत कार्रवाई की जाए।
आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अनुज्ञापियों (दुकान आवंटियों) ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की राजस्व राशि जमा की है, उसकी वापसी (रिफंड) का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि आवंटियों को अनावश्यक आर्थिक हानि न हो।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य के विभिन्न हिस्सों में शराब की नई दुकानों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। कई स्थानों पर महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभालते हुए शराब विरोधी आंदोलन छेड़ दिया था। जनदबाव को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
इस निर्णय से राज्य में शराब नीति को लेकर जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और भविष्य में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए योजनाओं को लागू करने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।