

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में फैली अफवाहों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है आपात स्थिति में ही होगा पुनर्मतदान। पढ़ें पूरी खबर
तारीखों को लेकर भ्रम खत्म
देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में फैली अफवाहों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार दो चरणों में ही संपन्न होंगे। पहली वोटिंग 24 जुलाई और दूसरी 28 जुलाई को होगी। आयोग ने यह भी साफ किया है कि मतदान की इन तारीखों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
20 जुलाई को आयोग द्वारा जारी पत्र
चुनाव आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी दी कि हाल ही में 20 जुलाई को आयोग द्वारा जारी पत्र को कुछ लोगों ने मतदान की नई तारीखों की घोषणा से जोड़कर गलत तरीके से प्रचारित कर दिया था। जबकि वह पत्र सिर्फ पुनर्मतदान की संभावनाओं को लेकर था। सचिव गोयल ने कहा कि अगर किसी पोलिंग बूथ पर प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थिति में मतदान बाधित होता है तो ऐसे में उसी स्थान पर पुनर्मतदान की व्यवस्था की जाएगी।
28 जुलाई को फिर से मतदान
आयोग ने बताया कि 24 जुलाई को किसी वजह से मतदान रुकता है तो वहां 28 जुलाई को फिर से मतदान कराया जाएगा। इसी तरह 28 जुलाई के मतदान में भी कोई बाधा आती है तो संबंधित बूथ पर उसी दिन पुनर्मतदान होगा। यह प्रक्रिया हर चुनाव में सामान्य रूप से लागू होती है और इसमें कोई नई बात नहीं है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक सूचना या अफवाह पर भरोसा न करें और तय तारीख पर ही मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आयोग ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे सही जानकारी रखें और सही समय पर मतदान करें।
प्रशासन को भी निर्देश
सचिव राहुल कुमार गोयल ने यह भी बताया कि यदि पुनर्मतदान जरूरी हुआ तो वह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2025 को ही कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि मतदान से संबंधित सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए ताकि किसी भी मतदाता को भ्रमित न किया जा सके।
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