योगी आदित्यनाथ का ऐलान: ड्रोन से यूपी में जो फैलाएगा दहशत, उस पर लगेगा गैंगस्टर

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लागू किया जाएगा।” इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 4 August 2025, 8:14 AM IST
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Lucknow News: उत्तर प्रदेश में ड्रोन तकनीक के दुरुपयोग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य में ड्रोन संचालन पूरी तरह से नियमों के दायरे में ही होगा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल आतंक फैलाने, अफवाहें उड़ाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए करता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और आवश्यक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लागू किया जाएगा

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लागू किया जाएगा।" इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

प्रदेश में कई जगहों पर दिखे संदिग्ध ड्रोन, सरकार की चिंता बढ़ी

यह सख्त निर्णय ऐसे समय में आया है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने आम नागरिकों के बीच भय और भ्रम का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। कुछ मामलों में ड्रोन के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी करने और अफवाहें फैलाने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है।

जिला स्तर पर निगरानी बढ़ेगी

मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करने और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में रियल टाइम पेट्रोलिंग और ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। इसके तहत:

अफवाह फैलाने पर भी होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डर या अफवाह फैलाने की किसी भी कोशिश को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "तकनीक का दुरुपयोग कर समाज में डर और अराजकता फैलाने की कोई भी साजिश सीधे तौर पर राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ मानी जाएगी, और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी।"

ड्रोन तकनीक के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के दुरुपयोग के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति की घोषणा की है। उन्होंने अफसरों को चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ड्रोन से संबंधित सभी शिकायतों और घटनाओं की रिपोर्ट सीधे शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

ड्रोन का सही उपयोग बना रहेगा

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ड्रोन एक उन्नत तकनीक है और इसका उपयोग कृषि, आपदा प्रबंधन, निगरानी, फिल्मांकन और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, लेकिन इसकी आड़ में किसी भी प्रकार की शांति भंग करने की कोशिश अब सख्त सजा की श्रेणी में आएगी।

Location : 
  • Lucknow

Published : 
  • 4 August 2025, 8:14 AM IST