Varanasi News: दुर्गाकुंड में सरेराह दरोगा की बेटी से छेड़छाड़, विरोध करने पर पिता पर हमला; जानें पूरा मामला

यूपी के वाराणसी जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरोपियों ने दरोगा की बेटी से छेड़खानी की, विरोध करने पर पिता-पुत्र पर ईंटों से हमला कर दिया। पढे़ं डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर

Post Published By: सौम्या सिंह
Updated : 20 June 2025, 2:41 PM IST
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वाराणसी: दुर्गाकुंड क्षेत्र में गुरुवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब इंटेलिजेंस शाखा में तैनात एक दरोगा की बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपियों ने जब लड़की के पिता और भाई को विरोध करता देखा, तो तीनों हमलावरों ने मिलकर ईंटों से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। यह वारदात लंका थाना क्षेत्र के व्यस्त इलाके में हुई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, घटना रात करीब साढ़े दस बजे की है। साकेत नगर निवासी दरोगा अपने बेटे और बेटी के साथ मानस नगर स्थित अपने ताऊ के घर किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल होने गए थे। वापसी में बेटी स्कूटी से आगे चल रही थी, जबकि पिता और बेटा बाइक से पीछे थे। दुर्गाकुंड पुलिस चौकी से करीब 300 मीटर पहले एल-वन कोचिंग संस्थान के पास एक युवक ने बेटी की स्कूटी रोकने की कोशिश की और अभद्रता शुरू कर दी।

बेटी से छेड़छाड़, विरोध करने पर पिता पर किया हमला

बेटी के पीछे-पीछे आ रहे पिता और भाई ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपी युवक के दो और साथी वहां आ धमके। तीनों ने मिलकर दरोगा और उनके बेटे पर ईंटों से हमला बोल दिया। हमले में दरोगा के चेहरे पर गंभीर चोट आई और बेटा भी घायल हो गया। आसपास मौजूद राहगीरों और दुकानदारों ने शोर मचाया और तीनों आरोपियों को घेरने की कोशिश की। इसमें एक आरोपी, दीपक कुमार निवासी नवादा, बिहार, को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि उसके दो साथी भागने में सफल हो गए।

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

पकड़े गए आरोपी को मौके पर मौजूद दरोगा ने ही पकड़कर भेलूपुर पुलिस को सौंप दिया। पीड़ित दरोगा की तहरीर पर थाना भेलूपुर में आईपीसी की जगह अब लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

Molestation Case In Varanasi

भेलूपुर थाना, वाराणसी

आरोपियों पर लगी ये धाराएं

  • बीएनएसएस धारा 115(2): एक साल की सजा या ₹10,000 का जुर्माना या दोनों।
  • बीएनएसएस धारा 352: दो साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों।
  • बीएनएसएस धारा 351(2): दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों।

थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दो अन्य की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है और जल्द ही उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा।

दुर्गाकुंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया है। राहगीरों और दुकानदारों ने आरोपियों की हरकत को शर्मनाक बताया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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