झांसी में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: वंदना स्वीट्स, बीकानेर वाला और चेलाराम स्वीट्स पर मारा छापा

दीपावली के त्योहार से पहले झांसी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर शहर की प्रसिद्ध मिठाई दुकानों वंदना स्वीट्स, बीकानेर वाला और चेलाराम स्वीट्स पर छापेमारी की। साफ-सफाई में खामियां मिलने पर प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए और मिठाइयों व पनीर के नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 29 October 2026, 6:11 PM IST
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Jhansi: दीपावली से पहले झांसी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर साफ-सफाई और रखरखाव की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एलाइट चौराहे स्थित वंदना स्वीट्स, इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास बीकानेर वाला और सीपरी बाजार स्थित चेलाराम स्वीट्स की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही रंगीन रसगुल्ले, पनीर, बूंदी के लड्डू और चटनी समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

दीपावली से पहले खाद्य विभाग की सख्ती

त्योहार के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए झांसी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर विभाग की टीम ने शहर के प्रमुख मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ-सफाई और रखरखाव से जुड़ी खामियां मिलने पर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए।

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मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे

निरीक्षण के दौरान रंगीन रसगुल्ले, पनीर, बूंदी के लड्डू और चटनी सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। इन्हें गुणवत्ता की जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया है। हालांकि, नमूने लिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित खाद्य पदार्थ मिलावटी पाए गए हैं। उनकी गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर स्थिति प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

गर्म तेल की भी हुई जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस दौरान खाद्य कारोबारियों के यहां डोम-24 उपकरण की मदद से तलने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे गर्म तेल की जांच की गई। कारोबारियों को तेल की गुणवत्ता बनाए रखने और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के प्रति जागरूक किया गया।

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खाद्य लाइसेंस अनिवार्य, उल्लंघन पर कार्रवाई

सहायक आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि प्रत्येक खाद्य कारोबारी के पास वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

दीपावली पर मिठाइयों की खरीदारी बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। अब निगाहें प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट और विभाग की आगे की निगरानी पर रहेंगी, ताकि त्योहार के दौरान लोगों की सेहत से किसी तरह का समझौता न हो।

Location :  Jhansi

Published :  29 October 2026, 6:11 PM IST

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