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देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के चलते युवक की बायीं आंख की रोशनी चली गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर दो डंडे बरामद किए।
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Deoria: जनपद के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा घर में घुसकर की गई मारपीट की घटना में एक युवक की आंख की रोशनी चली जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस प्रकरण में रुद्रपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो डंडे भी बरामद किए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव के पर्यवेक्षण में कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने मुकदमा संख्या 486/2025 से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
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पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में शिवरतन यादव पुत्र रामप्रित यादव और देवरतन यादव पुत्र रामप्रित यादव निवासी खजुहा चौराहा दुग्धेश्वरनाथ वार्ड, कस्बा व थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया शामिल हैं। इसके अलावा धर्मेन्द्र यादव पुत्र रामसिंगार यादव निवासी भईया विजौली थाना बरहज जनपद देवरिया तथा विकास यादव पुत्र रामनिवास यादव निवासी गोनाह सूरतपुरा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी अभियुक्तों को सोमवार को मुखबिर की सूचना पर सहनकोट मंदिर की मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव व देवरतन यादव की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो डंडे पुलिस ने बरामद किए। पुलिस का कहना है कि इन डंडों से पीड़ित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी।
घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष ने 28 दिसंबर 2025 को थाना रुद्रपुर में तहरीर दी थी। वादी मोहम्मद जहांगीर निवासी इमामबाड़ा चौराहा, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया ने आरोप लगाया कि चारों अभियुक्त उनके घर में जबरन घुस आए और तोड़-फोड़ करने लगे। विरोध करने पर अभियुक्तों ने उनके पुत्र मोहम्मद ओवैस को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 118(2), 352, 351(3), 333, 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि घायल मोहम्मद ओवैस की बायीं आंख की रोशनी चली गई है। इस गंभीर तथ्य के सामने आने के बाद विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 117(3) व 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।
पुलिस ने 29 दिसंबर 2025 को चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इस कार्रवाई में पुलिस टीम में अंकित यादव, प्रदीप, दिनेश चौहान, मनोज सिंह और धनन्जय यादव सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।