UP Crime: गोरखपुर में नकली आदेश बनाकर वाहनों को छुड़ाने वाले गिरोह पर गिरी गाज, 5 अपराधियों पर कार्रवाई

गोरखपुर से  खबर सामने आई है। यहां संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान के तहत सिकरीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालसाजी और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पढिए पूरी खबर

Post Published By: Deepika Tiwari
Updated : 17 August 2025, 5:11 PM IST
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गोरखपुर:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से  खबर सामने आई है। यहां संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान के तहत सिकरीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालसाजी और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह गिरोह नकली आदेश, फर्जी हस्ताक्षर और मोहर का प्रयोग कर पुलिस अभिरक्षा से सीज वाहनों को अवैध तरीके से छुड़ाने जैसे गंभीर अपराध करता था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर राज करन नय्यर के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद कुमार के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी खजनी उदय प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना सिकरीगंज पुलिस ने गैंग लीडर आनन्द समेत गिरोह के 05 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर थाना सिकरीगंज में मुकदमा अपराध संख्या 338/25 धारा 2(ख)(i)(xi)/3(i) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दर्ज किया गया।

गिरोह की करतूत

गिरोह का सरगना आनन्द पुत्र गोपाल निवासी दाती कोठवा थाना मडिहान, मिर्जापुर अपने साथियों के साथ कूटरचित अवमुक्त आदेश तैयार करता था। ये आदेश असली जैसे दिखते थे और इन्हें दिखाकर पुलिस की अभिरक्षा में रखे गए सीज वाहनों को छुड़ाया जाता था। इस तरीके से गिरोह ने कई बार धोखाधड़ी कर अवैध लाभ उठाया और कानून व्यवस्था को चुनौती दी।

नामजद अपराधी और आपराधिक इतिहास

आनन्द – गैंग लीडर, जिसके खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, मारपीट और यहां तक कि 304-बी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

पिंटू कुमार – निवासी बहुली थाना लालगंज, मिर्जापुर।

बच्चालाल – निवासी दाती कोठवा थाना मडिहान, मिर्जापुर।

चन्दन कुमार – निवासी मोहनपुर थाना पडरी, मिर्जापुर।

दयाशंकर पाल – निवासी कोठवा दाती थाना मडिहान।

इन सभी के खिलाफ थाना सिकरीगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 187/2025 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादंवि दर्ज है।

पुलिस की सख्ती

पुलिस का मानना है कि इस गिरोह की करतूतों से आम जनता में भय और आतंक व्याप्त था। अपराधियों को स्वतंत्र विचरण से रोकने और उनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि अब ऐसे किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा जो संगठित होकर समाज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है।

यह कार्रवाई पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और अपराधियों में खौफ का माहौल है।

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