

हाईकोर्ट द्वारा जैनब फातिमा और अखलाक अहमद की याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख जल्द तय की जा सकती है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की खास रिपोर्ट
जैनब फातिमा
प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में एक और कानूनी मोड़ आया है। माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैरहाजिरी पर निचली अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की के आदेश को चुनौती दी है। यह मामला न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन शुक्रवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, आईएस-227 गैंग के सरगना और कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की संलिप्तता वाले उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज की विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अदालत ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, शाइस्ता के भाई अखलाक अहमद, शूटर गुड्डू मुस्लिम और तीन अन्य के खिलाफ गैरहाजिर रहने पर गैर-जमानती वारंट और कुर्की की कार्यवाही (CRPC की धारा 82 और 83 के तहत) शुरू करने के आदेश दिए थे।
सीआरपीसी की धाराएं क्या कहती हैं?
धारा 82: यदि किसी आरोपी के फरार होने या अदालत से बचने के इरादे से छिपने का संदेह हो तो अदालत उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी कर सकती है। जिसमें आरोपी को एक निश्चित समय में अदालत में पेश होने का आदेश होता है।
धारा 83: अगर आरोपी फिर भी अदालत में पेश नहीं होता है, तो अदालत को उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का अधिकार प्राप्त होता है।
जैनब फातिमा और अखलाक अहमद की याचिका
जैनब फातिमा ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की है कि निचली अदालत द्वारा बिना पर्याप्त सुनवाई के गैर-जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की का आदेश पारित किया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। इस याचिका में न्यायिक प्रक्रिया के पालन में त्रुटियों का हवाला देते हुए राहत की मांग की गई है। इसी तरह अतीक अहमद के साले अखलाक अहमद ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कुर्की आदेश को निरस्त करने की अपील की है।
उमेश पाल हत्याकांड
उमेश पाल की फरवरी 2023 में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने प्रदेश भर में राजनीतिक और कानूनी हलचल मचा दी थी। इस मामले में अतीक अहमद, अशरफ, शाइस्ता परवीन समेत कई नामजद आरोपी बनाए गए। जांच एजेंसियों का दावा है कि उमेश पाल की हत्या एक पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश के तहत की गई थी।
अतीक अहमद और अशरफ का लाइव मर्डर
अतीक अहमद और अशरफ की हत्या भी इस मामले को और सनसनीखेज बना चुकी है। अप्रैल 2023 में दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय तीन हथियारबंद युवकों ने लाइव टीवी कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और उत्तर प्रदेश में माफिया विरोधी कार्रवाई और पुलिस सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए थे।
अब आगे क्या?
हाईकोर्ट द्वारा जैनब फातिमा और अखलाक अहमद की याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख जल्द तय की जा सकती है। यदि कोर्ट निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखता है तो उनकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।