तीन-तीन पति रखने वाली महिला की कैसे हुई मौत? कभी बहनोई तो कभी दोस्त से की थी शादी

कानपुर के चकेरी में 32 वर्षीय तलाकशुदा महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी पप्पू पासवान को जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई दावे किए हैं, जबकि महिला के पुराने रिश्तों, मुकदमों और पहचान से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। मामले में जांच अभी जारी है।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 26 October 2026, 12:38 PM IST
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Kanpur News: चकेरी के स्वर्णजयंती विहार में 32 वर्षीय तलाकशुदा महिला की संदिग्ध हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी पप्पू पासवान को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार करने का दावा किया है, जबकि महिला के पुराने रिश्तों, अलग-अलग मुकदमों और पहचान से जुड़े कई पहलुओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि अभी पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

पुराने रिश्तों और मुकदमों की जांच में जुटी पुलिस

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक, मृतका मूल रूप से देवरिया की रहने वाली थी। पुलिस का कहना है कि करीब 12 वर्ष पहले उसने जाजमऊ निवासी अपने बहनोई से निकाह किया था, लेकिन कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद वह उन्नाव के गंगाघाट निवासी राजकुमार के साथ रहने लगी थी।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2020 में महिला ने गंगाघाट थाने में राजकुमार के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और दहेज कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस को एक आधार कार्ड भी मिला है, जिसमें महिला का पता राजकुमार के निवास का दर्ज है। पुलिस इस दस्तावेज और उससे जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है।

पप्पू से मुलाकात, फिर दर्ज हुआ केस

पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2021 में कांशीराम कॉलोनी में रहने के दौरान महिला की मुलाकात पप्पू पासवान से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन बाद में महिला को पप्पू के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिली। इसके बाद वर्ष 2022 में बिधनू थाने में उसके खिलाफ पहली शादी छिपाकर शोषण और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस का कहना है कि करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई। आरोपी का दावा है कि महिला समझौते के लिए उस पर दबाव बना रही थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान महिला ने उसकी 13 वर्षीय बेटी को लेकर आपत्तिजनक बात कही, जिसके बाद उसने आपा खो दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में गला दबाने और सिर दीवार से टकराने की बात कही है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।

दूसरे आरोपी की भूमिका पर क्या बोली पुलिस?

पुलिस के अनुसार, इस मामले में नामजद दूसरे आरोपी आकिब कुरैशी की भूमिका प्राथमिक जांच में सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि महिला वर्ष 2026 में आकिब के खिलाफ भी शोषण और डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा चुकी थी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए सभी दस्तावेजों, पुराने मुकदमों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की कार्रवाई साक्ष्यों और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

 

Location :  Kanpur

Published :  26 October 2026, 12:38 PM IST

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