
सपा नेता आजम खान (Img: Dynamite news)
Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान (Abdullah Azam Khan) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में अदालत ने उनकी सजा को बरकरार रखा है।
इस फैसले के बाद दोनों नेताओं की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
दरअसल, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट पहले ही इस मामले में आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहरा चुकी थी। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद दोनों नेता रामपुर जेल में बंद हैं।
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सजा के खिलाफ दोनों ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसमें राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब सेशन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहीं वकील सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर था और अदालत ने इसे ध्यान में रखते हुए सजा को बरकरार रखा।
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इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस निर्णय का असर आने वाले चुनावों और सियासी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।
Location : Rampur
Published : 20 April 2026, 3:27 PM IST