राहुल गांधी मानहानि मामला: सुलतानपुर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 26 अक्टूबर को आ सकता है फैसला

सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़े इस मामले में राहुल की मौजूदगी भी संभावित है।

Updated : 13 October 2026, 2:48 PM IST
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Sultanpur: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित मानहानि मामले में कानूनी प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। सोमवार को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब आगामी 26 अक्टूबर 2026 को अदालत का अहम फैसला सामने आएगा।

दोनों पक्षों की बहस पूरी, वकीलों ने दी जानकारी

मामले की सुनवाई पूरी होने की पुष्टि राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने की है। उन्होंने बताया कि अदालत की कानूनी प्रक्रिया और नियमों के तहत फैसले की निर्धारित तारीख पर राहुल गांधी की अदालत में मौजूदगी सुनिश्चित रहेगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, दोनों तरफ के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें और बहस पूरी कर ली हैं, जिसके बाद अदालत ने पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया है।

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क्या है साल 2018 का पूरा मामला?

यह पूरा कानूनी विवाद वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस बयान से आहत होकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से यह मामला सुलतानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में विचाराधीन था और इसकी नियमित सुनवाई चल रही थी।

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लिखित जवाब और आगे की कानूनी स्थिति

मुकदमे की लंबी सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से अदालत में एक लिखित जवाब भी दाखिल किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस जवाब की पत्रावली के पैरा संख्या 18 में अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी के संबंध में यह बात स्वीकार किए जाने का उल्लेख मिलता है कि वह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा दी गई थी।

Location :  Sultanpur

Published :  13 October 2026, 2:48 PM IST

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