सुपारी लेकर हत्या करने जा रहे थे कुख्यात अपराधी, STF ने मुठभेड़ में दबोचा

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या की साजिश को विफल कर दिया। हत्या की योजना बना रहे चार अभियुक्तों को जनपद बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 31 August 2025, 3:20 PM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या की साजिश को विफल कर दिया। हत्या की योजना बना रहे चार अभियुक्तों को जनपद बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों में तीन सुपारी किलर और एक हत्या की सुपारी देने वाला शामिल है।

चार अभियुक्तों को दबोचा

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में साकेत रावत, पुत्र मेवालाल, निवासी अकोहरा, थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी शामिल है, जो लंबे समय तक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट चुका है। दूसरा अभियुक्त परशुराम मौर्य, पुत्र अंगद प्रसाद है, जो बैराकिया, थाना बदोसराय, बाराबंकी का निवासी है। तीसरा शूटर प्रदीप यादव, पुत्र रामसागर, ग्राम बरौलिया, थाना बदोसराय से है, जो पूर्व में हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट चुका है।

चार अभियुक्तों को दबोचा

चौथा अभियुक्त, जो हत्या की सुपारी देने वाला निकला, आलोक कुमार सिंह है, पुत्र स्व. हरिद्वार सिंह, निवासी हाजीपुर, थाना घुंघटेर, जनपद बाराबंकी। आलोक सिंह ने ही अपने ससुर के भाई विजय सिंह की हत्या के लिए इन तीनों भाड़े के हत्यारों को ₹10 लाख की सुपारी दी थी, जिसमें से कुछ रकम उसने पहले ही एडवांस में दे दी थी।

भारी मात्रा में हथियार भी बरामद

मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। टीम को एक .32 बोर की रिवाल्वर, दो पिस्टल (7.65 एमएम), दो मैगजीन, चार जिन्दा कारतूस (.32 बोर) और दो जिन्दा व दो खोखा कारतूस (7.65 एमएम) बरामद हुए। साथ ही आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो (UP32JU0967) भी बरामद की गई, जिसका उपयोग ये हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए करने वाले थे।

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गिरफ्तार अभियुक्तों का सनसनीखेज खुलासा

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि वे पहले से ही हत्या और गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। साकेत रावत के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम, आबकारी अधिनियम तथा हत्या और धमकी की धाराओं में केस दर्ज हैं। वह पूर्व में धारा 302, 504 और 506 IPC के तहत दोषी पाया गया था। परशुराम मौर्य और प्रदीप यादव के खिलाफ भी धारा 147, 148, 149, 302 और 307 IPC के तहत मुकदमे दर्ज हैं और दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस सफल कार्रवाई के बाद STF ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच में मु0अ0सं0 273/2025, धारा 3(5), 109, 61(2) बीएनएस तथा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

Location : 
  • Lucknow

Published : 
  • 31 August 2025, 3:20 PM IST