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जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर (Img: Dynamite News)
Noida: नोएडा के सेक्टर-88 स्थित एक औद्योगिक प्लॉट के सौदे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि प्लॉट दिलाने और बाद में रजिस्ट्री कराने का भरोसा देकर उससे लाखों रुपये लिए गए लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। आरोप है कि बाद में न केवल अतिरिक्त रकम की मांग की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालत में दाखिल याचिका के अनुसार, साल 2021 में आरोपी ने सेक्टर-88 स्थित एक ट्रांसपोर्ट नगर प्लॉट का सौदा किया था। पीड़ित का आरोप है कि प्लॉट से जुड़ी बकाया राशि जमा कराने के लिए उससे करीब 18.94 लाख रुपये लिए गए। इसके बाद अलग अलग दस्तावेज, एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत भी तैयार कराई गईं। शिकायतकर्ता का कहना है कि सभी औपचारिकताओं के बावजूद बाद में आरोपी अपने वादे से मुकर गया।
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याचिका में दावा किया गया है कि वर्ष 2025 में आरोपी ने पहले से किए गए कुछ दस्तावेजों को निरस्त कर दिया और प्राधिकरण को पत्र लिखकर प्लॉट से संबंधित आगे की प्रक्रिया रुकवाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह सब प्लॉट पर दोबारा कब्जा हासिल करने की मंशा से किया गया।
पीड़ित ने अदालत को बताया कि विवाद सुलझाने की कोशिश के दौरान उससे 30 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। आरोप है कि रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत में यह भी कहा गया कि अप्रैल 2026 में कुछ लोगों के साथ मिलकर हमला किया गया और भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया।
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पीड़ित का कहना है कि उसने थाना फेज-2 और पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि शिकायत में धोखाधड़ी और आपराधिक कृत्य के आरोप प्रथम दृष्टया सामने आते हैं।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, गौतमबुद्ध नगर की अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए थाना फेज-2 पुलिस को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अब पुलिस कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।
Location : Noida
Published : 19 June 2026, 7:15 PM IST
Topics : noida news property fraud UP News