हत्या, दंगा, और साजिश! गोरखपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के दोषियों को सुनाई ये सजा

गोरखपुर में 2020 में हुई हत्या के मामले कोर्ट ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया हैं। यह मामला “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत सफलतापूर्वक सुलझाया गया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा अभियान है।

Gorakhpur: गोरखपुर के थाना उरुवा बाजार में वर्ष 2020 में पंजीकृत हत्या के मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आया है। न्यायालय ने मामले के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। यह मामला “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत सफलतापूर्वक सुलझाया गया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा अभियान है।

डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-04, गोरखपुर ने मु0अ0सं0 257/2020 में अभियुक्तों 1. उमेश पुत्र श्रीराम, 2. राम पुत्र स्व0 रामविलास, 3. राजेश पुत्र बेचई, 4. सुरेंद्र पुत्र हरिवंश, और 5. रमाकांत पुत्र स्व0 बिलगू मौर्या को दोषी पाया। ये सभी अभियुक्त हत्या, दंगा, और साजिश जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 147, 148, 302, और 120 बी भा0दं0वि0 शामिल है।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत इस केस को प्राथमिकता दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर राज करन नय्यर  ने इस मामले में सभी कड़ी कार्रवाई की निगरानी रखी, और विवेचक निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह की टीम ने मामले को बारीकी से जांचते हुए कोर्ट में मजबूती से पैरवी की। इसके अतिरिक्त, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने भी अहम भूमिका निभाई, जिससे न्यायालय ने इस गंभीर अपराध के दोषियों को सजा दिलवाने में मदद की।

इस केस में विशेष योगदान एडीजीसी श्री ब्रिजेश कुमार सिंह का रहा, जिनकी कड़ी मेहनत और रणनीतिक प्रयासों के कारण अपराधियों को सजा दिलवाना संभव हुआ। उनके समर्पण ने इस केस को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया।

यह फैसले की सफलता पुलिस विभाग और समाज के लिए एक बड़ी जीत है, जो यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को उनके कुकृत्यों के लिए सख्त सजा दी जाएगी। इस निर्णय से यह संदेश जाता है कि कानून का शासन हर जगह लागू होगा और अपराधियों को उनकी गलतियों का सामना करना पड़ेगा।

 

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 29 July 2025, 5:19 AM IST