कॉस्मेटिक दुकान की आड़ में पटाखों का जखीरा! मिरजापुर में 96 किलो पटाखे बरामद, आरोपी गिरफ्तार

मिरजापुर के पड़री थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक रामनगीना यादव ने उमरिया गांव में कॉस्मेटिक दुकान के ऊपर बने कमरे से 96 किलो 870 ग्राम बारूदयुक्त पटाखे बरामद किए। मामले में जान मोहम्मद को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Post Published By: Bobby Raj
Updated : 3 November 2026, 2:07 PM IST
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Mirzapur: उत्तर प्रदेश के मिरजापुर जिले में पड़री पुलिस ने अवैध रूप से भंडारण किए गए बारूदयुक्त पटाखों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 96 किलो 870 ग्राम पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद पटाखे एक कॉस्मेटिक दुकान के ऊपर बने कमरे में रखे हुए थे। पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, अपराध की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पड़री थाने के उप निरीक्षक रामनगीना यादव को मुखबिर के जरिए अवैध रूप से पटाखे रखे जाने की सूचना मिली थी।

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सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बताए गए स्थान पर कार्रवाई की। जांच के दौरान उमरिया गांव में स्थित एक कॉस्मेटिक दुकान के ऊपर बने कमरे में बारूदयुक्त पटाखे रखे मिले। पुलिस ने मौके से कुल 96 किलो 870 ग्राम पटाखे बरामद किए।

बुलेट बम से लेकर रॉकेट तक मिले पटाखे

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बरामद पटाखों में बुलेट बम, मिनी बम, हाइड्रो बम, चटाई, फुलझरी और रॉकेट समेत अन्य प्रकार के पटाखे शामिल हैं। इन सभी पटाखों का कुल वजन 96 किलो 870 ग्राम बताया गया है। पुलिस ने दुकान के ऊपर बने कमरे में अवैध रूप से रखे गए पटाखों को बरामदगी की कार्रवाई में शामिल किया।

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विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

पुलिस ने इस मामले में जान मोहम्मद पुत्र मोहम्मद इद्रीश को गिरफ्तार किया है। आरोपी उमरिया गांव, थाना पड़री, जनपद मिरजापुर का निवासी बताया गया है। बरामदगी और गिरफ्तारी के बाद पड़री थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 272/2026 दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के तहत मामला पंजीकृत किया है। इसके बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

Location :  Mirzapur

Published :  3 November 2026, 2:07 PM IST

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