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मेरठ कोर्ट का फैसला (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Meerut: आपने एक कहावत सुनी होगी कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। इसका एक बार फिर सबूत देखने को मिला है। आज से करीब 6 साल पहले एक विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात में आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद मेरठ की अदालत ने पति, सास, जेठ और जेठानी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह घटना 1 अक्टूबर 2020 को किठौर थाना क्षेत्र के माछरा गांव में हुई थी। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के तलहेटा गांव निवासी कुलदीप सिंह ने अपनी बहन संजीत कौर की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संजीत कौर के पति राजवीर सिंह, जेठ जयवीर, जेठानी पूनम और सास कनाक्तो ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी संजीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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शुरुआत में पुलिस ने हत्या के प्रयास और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पीड़िता की मौत के बाद इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। वर्ष 2020 में पति राजवीर सिंह के खिलाफ और वर्ष 2021 में जयवीर, पूनम तथा कनाक्तो के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
Location : Meerut
Published : 5 July 2026, 11:38 AM IST
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