Maharajganj News: फर्जी निकाहनामा बनाकर विधवा की संपत्ति हड़पने की साजिश, पीड़िता ने खटखटाया अदालत का दरवाजा

महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के नाम पर फर्जी निकाहनामा तैयार कर उसकी जमीन और संपत्ति हड़पने की साजिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 10 August 2025, 10:18 AM IST
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Maharajganj: महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम खरहरवा में 67 वर्षीय विधवा आमिना खातून के साथ धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने की साजिश का गंभीर मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर कोल्हुई पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि फर्जी निकाहनामा बनाकर उनकी जमीन पर कब्जा करने और सामाजिक रूप से अपमानित करने की साजिश रची गई।

फर्जी निकाहनामे का खुलासा

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, आमिना खातून और उनकी परिजन सालेहा खातून ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 3 अक्टूबर 2019 को उनके नाम से एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया। इसकी न तो उन्हें कोई जानकारी थी और न ही उनकी सहमति ली गई। हैरानी की बात यह है कि निकाहनामे में गवाह के रूप में जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए, उनमें से एक व्यक्ति, चिनगुद, की मृत्यु 2011 में हो चुकी थी। फिर भी, उसे जीवित दिखाकर कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। यह स्पष्ट रूप से जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्शाता है।

संपत्ति हड़पने और बदनामी की साजिश

पीड़िता का कहना है कि यह पूरा मामला उनकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। इसके साथ ही, फर्जी निकाहनामा बनाकर उन्हें सामाजिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की गई। आमिना ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुई। कोल्हुई थाने ने तो साफ कह दिया कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी।

कोर्ट के हस्तक्षेप से मिली राहत

न्याय की उम्मीद खो चुकीं आमिना ने आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कोल्हुई थाने को मुकदमा दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया। कोल्हुई थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने पुष्टि की कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा अपराध संख्या 189/2025 दर्ज किया गया है। यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504,506 के तहत सलाहुद्दीन, रशीदा खातून, इरशाद, अब्दुल मन्नान, शमशेर और फज़रुर्रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है और लोग इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 10 August 2025, 10:18 AM IST