नाबालिग से 3 लाख के जेवर लेकर दिए सिर्फ 7 हजार रुपये! ज्वेलर्स संचालिका पर मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

महराजगंज के बरवां राजा गांव की महिला ने बागापार स्थित ज्वेलर्स संचालिका पर नाबालिग बच्ची से करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर लेकर मात्र सात हजार रुपये देने और जेवर हड़पने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Maharajganj: जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बरवां राजा गांव की एक महिला ने बागापार चौराहा स्थित ज्वेलर्स दुकान की संचालिका पर नाबालिग बच्ची से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर लेकर मात्र सात हजार रुपये देने, जेवर हड़पने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के मौजा बरवां राजा निवासी सरला देवी (58 वर्ष) ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 19 दिसंबर 2025 को उनकी नाबालिग नतिनी सतरूपा घर के भीतर रखे सोने और चांदी के जेवर अपने साथ ले गई। आरोप है कि बच्ची ने ये जेवर बागापार चौराहा स्थित स्वर्गीय परदेशी ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार की संचालिका प्रेमशीला को दे दिए।

तहरीर के मुताबिक, सोने के टीका, नथुनी, नथिया, खील, अंगूठी, झुमका और टिकुली सहित चांदी की चार पायल, छाड़ा, कुंजीपास और माला समेत कुल लगभग तीन लाख रुपये मूल्य के जेवरों के बदले प्रेमशीला ने केवल सात हजार रुपये दिए और सभी जेवर अपने पास रख लिए।

जेवर वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने अपने जेवर वापस करने और सात हजार रुपये लौटाने की बात कही तो आरोपित ने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कथित रूप से यह भी कहा कि वह सभी जेवर हड़प चुकी है और दोबारा जेवर मांगने आने पर हत्या करा देगी।

सरला देवी का कहना है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने पहले 20 मार्च 2026 को कोतवाली पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्ट्री और कोरियर के माध्यम से शिकायत भेजी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित प्रेमशीला पत्नी स्वर्गीय परदेशी, निवासी बागापार चौराहा, थाना कोतवाली, महराजगंज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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पुलिस ने शुरू की विवेचना

कोतवाली पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Maharajganj

Published :  14 June 2026, 6:45 PM IST

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