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उत्तर प्रदेश में सोमवार से बिजली राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत 1 से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट और मूल बिल के बकाये में 25 फीसदी की राहत मिलेगी।
बिजली बिल माफी योजना
Lucknow: उत्तर प्रदेश में सोमवार से बिजली राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत 1 से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट और मूल बिल के बकाये में 25 फीसदी की राहत मिलेगी। इसके बाद जनवरी में 20 फीसदी और फरवरी में 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आम उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
इस योजना के तहत एमएलवी 1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी 2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट तक के उपभोक्ता शामिल हैं। योजना में मूलधन में 25 फीसदी और सरचार्ज में शत प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था पहली बार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जनकल्याणकारी कदम बताते हुए कहा कि इसका सीधा लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। योजना का लाभ 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठाया जा सकता है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिजली बिल राहत योजना में कभी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले और चोरी के प्रकरणों के समाधान वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया जाए।
पाॅवर काॅर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता से संपर्क कर योजना की जानकारी दें। इसके लिए गांव-गांव मुनादी कराई जाएगी और बकायेदारों का पंजीकरण कराया जाएगा।
योजना में पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता www.uppcl.org वेबसाइट या किसी भी विभागीय खंड एवं उपखंड कार्यालय में जा सकते हैं। पंजीकरण के समय 2000 रुपये जमा करने होंगे। पंजीकरण के दौरान शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें से उपभोक्ता किसी एक का चयन कर सकते हैं।
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पंजीकरण के समय उपभोक्ता की चेकिंग संख्या और अकाउंट आईडी अंकित करने पर छूट से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। योजना की जानकारी 1912 हेल्पलाइन नंबर से भी प्राप्त की जा सकती है। बिजली राहत योजना उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय राहत का महत्वपूर्ण अवसर है। यह विशेष रूप से छोटे बिजली उपभोक्ताओं और बकायेदारों के लिए मददगार साबित होगी। अधिकारियों की सक्रियता और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच योजना के सफल क्रियान्वयन की कुंजी होगी।