जालौन में हत्यारोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

जालौन में चार साल पुराने एक हत्याकांड मामले में विशेष अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 13 June 2025, 4:57 PM IST
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जालौन: यूपी के जालौन जिले के कालपी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में चार वर्ष पूर्व हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। एससी/एसटी कोर्ट के विशेष जज सुरेश कुमार ने आरोपी राशिद पुत्र इब्राहिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली और कहा कि चार साल बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिला है। बता दें कि इस हत्याकांड ने उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी, जब आरोपी ने अवैध तमंचे से गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी।

इस मामले में सुनाई गई सजा

दरअसल, यह घटना 5 अप्रैल 2021 की है, जब चतेला गांव निवासी अमीर हमजा गांव के ही अमजद की दुकान पर सामान खरीदने गया था। दुकान से सामान लेकर वह अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही राशिद ने उस पर अवैध तमंचे से गोली चला दी। गोली लगने से अमीर हमजा की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी राशिद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही जांच शुरू की और दो दिन बाद आरोपी को गांव के एक ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था।

न्यायालय ने दोषी को सुनाई ये सजा

वहीं मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि हत्या का कारण एक पुराना विवाद था। आरोपी राशिद मृतक अमीर हमजा पर एक अन्य मामले में समझौता करने का दबाव बना रहा था। जब अमीर ने समझौता करने से इनकार किया, तो राशिद ने गुस्से में आकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। करीब चार साल तक चले इस मुकदमे में कई गवाहियों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विशेष जज सुरेश कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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