

उत्तर प्रदेश के औरैया से खबर सामने आई है। यहां न्याय की राह में भटक रहे पीड़ित परिवार को आखिरकार चार माह बाद न्यायालय से राहत मिली। पढ़ें पूरी खबर
चार माह बाद न्यायालय से राहत
औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया से खबर सामने आई है। यहां न्याय की राह में भटक रहे पीड़ित परिवार को आखिरकार चार माह बाद न्यायालय से राहत मिली। थाना बिधूना क्षेत्र के एक प्रकरण में अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला (अंशू) की प्रभावी पैरवी और ठोस दलीलों के चलते सीजेएम कोर्ट ने एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश जारी किया।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, यह मामला 26 अप्रैल 2025 का है। शाम लगभग आठ बजे एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की उम्मीद में थाना बिधूना पुलिस, एसपी औरैया समेत उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई। चार महीनों तक न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाते परिवार की उम्मीदें तब जगाईं जब उन्होंने अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला (अंशू) से संपर्क किया।
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न्यायालय के समक्ष प्रभावी बहस...
मिली जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता शुक्ला ने न केवल पीड़ित की बात को गंभीरता से सुना बल्कि ठोस साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष प्रभावी बहस रखी। उनकी मजबूत दलीलों से प्रभावित होकर सीजेएम कोर्ट औरैया ने घटना को प्रथम दृष्टया संगीन मानते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश पारित किया।
प्रभावी कानूनी दलीलें न्यायालय से इंसाफ...
इस आदेश के बाद पीड़ित परिवार में राहत और खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि अधिवक्ता शुक्ला ने न केवल कानूनी लड़ाई लड़ी बल्कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की दिशा में वास्तविक मददगार साबित हुए। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय की ओर ले जाने वाला कदम है बल्कि उन सभी लोगों के लिए मिसाल भी है जो वर्षों से अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिए भटकते रहते हैं। अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला की इस भूमिका ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची नीयत और प्रभावी कानूनी दलीलें न्यायालय से इंसाफ मिला।