गोरखपुर: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट मे किया सजा का ऐलान, लगाया इतना जुर्माना

गोरखपुर जनपद के थाना खजनी में वर्ष 2017 में दर्ज दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया हैं।

Gorakhpur: गोरखपुर जनपद के थाना खजनी में वर्ष 2017 में दर्ज दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 ने अभियुक्त कौशलेश चौहान को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और पुलिस की तत्परता का परिणाम है।मामला वर्ष 2017 का है, जब थाना खजनी में मुकदमा संख्या 210/2017 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511, और 354 के अंतर्गत अभियुक्त कौशलेश चौहान, पुत्र रामचंद्र चौहान, निवासी रामपुर पांडेय, थाना खजनी, जनपद गोरखपुर के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर राज करन नैयर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खजनी अनूप सिंह, थाने की पैरोकार टीम, और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को सजा सुनाई गई।मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त कौशलेश चौहान को अपराध का दोषी पाए जाने के बाद 5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

इस दोषसिद्धि में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC) श्री रमेश चंद्र पाण्डेय और श्री सिद्धार्थ सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी कुशल पैरवी और तथ्यों को मजबूती से प्रस्तुत करने के कारण अभियुक्त को कठोर दंड मिल सका।“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान का यह एक और सफल उदाहरण है।

गोरखपुर पुलिस की इस उपलब्धि ने समाज में यह संदेश दिया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और पुलिस की सक्रियता की सराहना की है।यह सजा न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को भी मजबूत करती है। गोरखपुर पुलिस ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है कि अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाएगा।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 4 July 2025, 8:29 PM IST