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गोरखपुर में अदालत ने सुनाई सख्त सजा
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2012 में झंगहा थाना क्षेत्र में दर्ज चर्चित हत्या मामले में प्रभावी विवेचना, सशक्त पैरवी और लगातार मॉनिटरिंग के चलते न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 7,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-02/गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर की अदालत ने सुनाया। न्यायालय ने थाना झंगहा के मुकदमा अपराध संख्या 304/2012 में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत आरोपित प्रेम राय, राजकुमार राय, नवीन राय उर्फ मोनू राय और ओमकार गौड़ को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार, चारों अभियुक्त झंगहा थाना क्षेत्र के डीह घाट गांव के निवासी हैं। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों को आधार बनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।
गोरखपुर पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के अंतर्गत गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमों की लगातार समीक्षा कर प्रभावी पैरवी कराई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना स्तर के पैरोकारों तथा मॉनिटरिंग सेल ने इस मुकदमे की लगातार निगरानी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने प्रभावी ढंग से अदालत में पक्ष रखा। उनकी मजबूत कानूनी दलीलों और साक्ष्यों की प्रस्तुति ने दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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गोरखपुर पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को शीघ्र और प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सजा दिलाना है। झंगहा के इस 14 वर्ष पुराने हत्या मामले में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा मिलना न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय है, बल्कि अपराधियों के लिए यह स्पष्ट संदेश भी है कि कानून के शिकंजे से बच पाना संभव नहीं है।
Location : Gorakhpur
Published : 30 July 2026, 12:51 AM IST