Gorakhpur Crime: गैर इरादतन हत्या मामले में बड़ा फैसला, जानें पूरी खबर

जनपद में वर्ष 2023 में दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त धर्मवीर चौहान को दोषी करार दिया है। मा० न्यायालय एडीजे-01 गोरखपुर ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास तथा 50,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Updated : 21 May 2026, 7:40 PM IST

Gorakhpur: जनपद में वर्ष 2023 में दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त धर्मवीर चौहान को दोषी करार दिया है। मा० न्यायालय एडीजे-01 गोरखपुर ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास तथा 50,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले को गोरखपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

क्या है पूरी खबर?

जानकारी के अनुसार, थाना गोरखनाथ में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 222/2023 धारा 323 एवं 304 भादवि के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना और न्यायालय में मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त धर्मवीर चौहान पुत्र चन्द्रिका चौहान, निवासी रामजानकी नगर, चक्सा हुसैन, थाना गोरखनाथ को अपराध का दोषी माना।

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मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार मुकदमे की निगरानी

पुलिस विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गंभीर मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना स्तर पर पैरोकारों और मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार मुकदमे की निगरानी की गई।

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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए कठोर दंड दिया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की दोषसिद्धि में एडीजीसी सौरभ श्रीवास्तव और एडीजीसी  रविन्द्र यादव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। दोनों अधिकारियों की प्रभावी पैरवी और कानूनी तैयारी से अभियोजन पक्ष को मजबूती मिली।न्यायालय के इस फैसले को अपराधियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है कि गंभीर अपराधों में कानून से बच निकलना आसान नहीं होगा और प्रभावी पैरवी के जरिए दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  21 May 2026, 7:40 PM IST