Gorakhpur: विदेश भेजने के नाम पर रुपये हड़पने वाले तीन शातिरों पर गैंगेस्टर की गाज, गोरखनाथ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

गोरखनाथ पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। एसएसपी के निर्देश पर गैंग सरगना शेख हसनैन और उसके साथियों अमानुल्लाह सिद्दीकी व नाजिम सिद्दीकी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 9 December 2025, 8:53 PM IST

Gorakhpur: विदेश भेजने के नाम पर आम लोगों से मोटी रकम ऐंठकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर गैंग के खिलाफ गोरखनाथ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गैंग सरगना शेख हसनैन और उसके दो सक्रिय साथियों अमानुल्लाह सिद्दीकी तथा नाजिम सिद्दीकी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ ने पूरे प्रकरण में गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त किया। इसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना गोरखनाथ में गैंगेस्टर एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

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पुलिस के अनुसार गैंग का लीडर शेख हसनैन लंबे समय से अपने गिरोह के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं और जरूरतमंद लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट की व्यवस्था कराने का हवाला देकर वह लाखों रुपये हड़प लेता था। ठगी का शिकार हुए लोग जब अपने पैसे की मांग करते तो गिरोह के सदस्य धमकी देकर उन्हें डराते–धमकाते थे। इसी वजह से क्षेत्र में इनकी दहशत बनी हुई थी और कई लोग शिकायत करने से भी कतराते थे।

शेख हसनैन और उसके गैंग के खिलाफ पहले से ही कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504 और 506 जैसी गम्भीर धाराएँ शामिल हैं। वर्ष 2010 से लेकर 2024 तक अलग–अलग मामलों में इनकी संलिप्तता उजागर हो चुकी है। अमानुल्लाह सिद्दीकी और नाजिम सिद्दीकी पर भी 420 और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं।

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पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध में लिप्त इस गैंग की गतिविधियाँ जनमानस में भय और अविश्वास फैलाती थीं। लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने वाले इस गैंग को कानून के शिकंजे में कसने के लिए गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई अनिवार्य थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर संगठित अपराध पनपने नहीं दिया जाएगा।

पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ितों में राहत की भावना है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी ऐसे ठग गिरोहों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 9 December 2025, 8:53 PM IST