Gorakhpur News: दहेज की मांग और प्रताड़ना से त्रस्त महिला ने किया ये कांड, जानें क्या है मामला?

दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा से पीड़ित एक विवाहिता ने आखिरकार न्याय की गुहार लगाते हुए अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पीड़िता का कहना है कि एक बार पति ने उसे घर में बंद कर दो दिनों तक अकेला छोड़ दिया था।

गोरखपुर: दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा से पीड़ित एक विवाहिता ने आखिरकार न्याय की गुहार लगाते हुए अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मामला गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनकटा की रहने वाली खुशी राय पत्नी शुभम राय का है, जिन्होंने थाने में तहरीर देकर अपने पति शुभम राय, ससुर दिवाकर राय और सास बंदना राय, निवासीगण सोनिया विहार दिल्ली, के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है।

डाइनामाइट न्यूज संवादाता अनुसार खुशी राय ने पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि उनका विवाह जून 2022 में शुभम राय से पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था। शादी के दौरान प्रार्थिनी के पिता ने जमीन बेचकर दहेज के रूप में 25 लाख रुपये नगद, 5 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और एक ग्लैमर मोटरसाइकिल दी थी। विवाह के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ माह बाद ससुराल पक्ष द्वारा और दहेज की मांग की जाने लगी।

शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित

प्रार्थिनी का आरोप है कि पिता ने दामाद के खाते में रकम भेजी, जिससे एक वैगन-आर कार खरीदी गई, बावजूद इसके प्रताड़ना खत्म नहीं हुई। महिला ने बताया कि आए दिन उसके पति, सास और ससुर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दो बार स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस बुलानी पड़ी और सुलहनामा लिखवाकर मामला शांत कराया गया। लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला थमा नहीं।

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घर में बंद कर दो दिनों तक अकेला छोड़ा

पीड़िता का कहना है कि एक बार पति ने उसे घर में बंद कर दो दिनों तक अकेला छोड़ दिया था। प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर उसने अपने पिता को बुलाया और 22 अक्टूबर 2023 को मायके चली आई। इसके बाद उसे गहरे अवसाद का शिकार होना पड़ा और लम्बे समय तक इलाज कराना पड़ा।

पुलिस ने दर्ज किया केस

अब स्वास्थ्य सुधरने के बाद पीड़िता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष अभी भी उसके सारे गहनों को कब्जे में रखे हुए है और अब क्रेटा कार की मांग कर रहा है। मांग पूरी न करने पर चैन से न रहने देने की धमकी दी जाती है।

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थाना प्रभारी गोला राहुल शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 504, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी।

Location : 
  • गोरखपुर

Published : 
  • 2 October 2025, 12:27 PM IST