

यह खबर ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल में 2018 में हुई एक बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में अदालत के फैसले पर प्रकाश डालती है। अदालत ने आरोपी लाइफगार्ड को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय
Greater Noida: 12 जुलाई 2018 को हुई शर्मनाक घटना के आरोपी स्विमिंग पूल लाइफगार्ड चंडीदास को बुधवार को जिला न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त छह महीने की कैद भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं और दोषियों को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए।
अब जानिए पूरा मामला
यह मामला 12 जुलाई 2018 का है। जब डीपीएस ग्रेटर नोएडा के स्विमिंग पूल के पास केवल साढ़े तीन साल की एक बच्ची मौजूद थी। उस समय लाइफगार्ड चंडीदास ने बच्ची को बहाने से बुलाया और वहां उसके साथ डिजिटल रेप किया। घटना के दौरान बच्ची सहम गई और रोने लगी। जब परिवार को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्कूल ने मामले को दबाने की कोशिश की
जिला न्यायालय ने न केवल आरोपी को दोषी ठहराया। बल्कि स्कूल प्रबंधन की भी घोर लापरवाही की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रबंधन की होती है, लेकिन इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी। सबसे गंभीर बात यह रही कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने दो दिनों तक मामले को दबाने का प्रयास किया।
सरकारी वकील का बयान
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल सिंह ने बताया कि स्कूल ने न केवल घटना की सूचना समय पर पुलिस को नहीं दी, बल्कि पीड़िता के परिजनों पर दबाव डालकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश भी की।
स्कूल पर लगाया गया बड़ा जुर्माना
अदालत ने डीपीएस स्कूल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है, जो एक महीने के भीतर भरना होगा। यह राशि पीड़िता के परिवार को मुआवजे के रूप में दी जाएगी, ताकि बच्ची के इलाज और काउंसलिंग का खर्च पूरा किया जा सके।