Wrestlers vs Brij Bhushan: बृजभूषण सिंह केस में नया मोड़, चार पहलवानों की याचिका पर कोर्ट का नोटिस

बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में चार महिला पहलवानों ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 9 अक्टूबर को सुनवाई तय की।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 28 September 2026, 1:10 PM IST
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नई दिल्ली: भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में नया मोड़ सामने आया है। चार महिला पहलवानों ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपित विनोद तोमर को बरी कर दिया गया था।

महिला पहलवानों की ओर से दाखिल अपील पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने सोमवार को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की है।

ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल हुई अपील

चार महिला पहलवानों ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले और उसमें दिए गए तर्कों को चुनौती दी है। अपील में कहा गया है कि बरी किए जाने के फैसले की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए। अब सत्र अदालत में सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में दिए गए आधारों पर कानूनी रूप से पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं।

विनोद तोमर के बरी होने को भी चुनौती

पहलवानों ने केवल बृजभूषण शरण सिंह ही नहीं, बल्कि मामले में सह-आरोपित रहे विनोद तोमर के बरी होने के फैसले को भी चुनौती दी है। अदालत ने अपील पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया था आरोपपत्र

महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था।

इसके बाद मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी, जहां ट्रायल के बाद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को राहत मिली थी।

अब सत्र अदालत में होगी फैसले की समीक्षा

सत्र अदालत में होने वाली अगली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर आगे की कार्रवाई होगी।

फिलहाल अदालत के नोटिस के बाद मामले में दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

Location :  New Delhi

Published :  28 September 2026, 1:10 PM IST

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