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जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने बताया है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुपालन में जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से जनपद न्यायालय में रिक्त पदों के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
रायबेरली कोर्ट
Raebareli: रायबरेली जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने बताया है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुपालन में जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से जनपद न्यायालय में रिक्त पदों के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के अनुक्रम में रायबरेली जजशिप में समूख 'ख' समूह 'ग' व समूह 'घ' के प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण को एक वर्ष तक अथवा पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से पर्याप्त रिक्ति के भरे जाने तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो पहले हो, पुनर्नियुक्ति किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किया जाता है।
अधोलिखित तालिकानुसार रिक्त पदों का विवरण 31.12.2025 के अनुसार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का 01 व प्रधान सहायक के 02 रिक्त पद है। इसी प्रकार वरिष्ठ सहायक के 73, कनिष्ठ सहायक 01, आशुलिपिक ग्रेड-। के 05, आशुलिपिक ग्रेड-।। का 01, आशुलिपिक ग्रेड-।।। का 01, ड्राइवर ग्रेड-।।। का 01, ट्यूबेल आपरेटर 01, दफ्तरी/बण्डल लिफ्टर 03, आदेशिका निर्वाहक 10 एवं अर्दली/प्यून/आफिस प्यून/फर्राश के 17 कुल 116 पदों हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है।
जनपद न्यायालय, रायबरेली में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी तथा न्यायिक कार्य के प्रभावी सम्पादन में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/ एडमिन 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में तालिका में उल्लिखित श्रेणी में रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आशुलिपिक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदक अपना आवेदन-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, व स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा जनपद न्यायालय में पूर्व नियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ 09 दिसम्बर 2025 को सायं 05.00 बजे तक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
उन्होंने बताया है कि पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी 17 दिसम्बर 2025 को साक्षात्कार हेतु प्रातः 10 बजे जनपद न्यायालय परिसर में स्थित प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे। साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
उक्त पदों का वेतनमान आवेदक द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व अंतिम धारित पद पर मिलने वाले अंतिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाकर मानदेय के रूप में देय होगा। अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश शासन के यथा संशोधित आदेशों के अधीन प्रदान किये जायेंगे। यह पुनर्नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश-निर्देश के अधीन होगी।