यूपी में सपा नेता मोहम्मद अयाज की हत्या में बड़ा फैसला, आरोपी उबैदुर रहमान को उम्रकैद; जानिए क्या हुआ था 7 साल पहले

उत्तर प्रदेश में सात साल पहले समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अयाज की हत्या के मामले में शनिवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

Post Published By: Komal Chauhan
Updated : 19 September 2026, 4:59 PM IST
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Ambedkar Nagar: नगर पालिका अध्यक्ष के पति और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अयाज की 2019 में हुई निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार ने मोहम्मद अयाज की हत्या में उबैदुर रहमान को दोषी करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उबैदुर रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

टांडा में 16 मई 2019 की रात को मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू को बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम गोली मार दी थी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड को लेकर वहां तनाव का माहौल हो गया था।

इस हत्याकांड में छज्जापुर निवासी उबैदुर्रहमान अंसारी को आरोपी बनाया गया था। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्षों की दलीलें को सुनने और सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने उबैदुर्रहमान अंसारी को हत्या का दोषी माना। आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

Location :  Ambedkar Nagar

Published :  19 September 2026, 4:59 PM IST

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