

अलीगढ़ के थाना क्वार्सी के बेगपुर इलाके में तीन साल पहले शफीक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी जूली सहित पांच दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला शफीक की 11 वर्षीय बेटी शिफा के बयान पर आधारित था, जिसने हत्या की सच्चाई उजागर की। शराब के नशे में झगड़े के बाद जूली ने अपने पति की हत्या की साजिश रची और शव को दो दिन तक घर में छुपाए रखा। अदालत ने जूली और अन्य दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया, जो शफीक के बच्चों को दिया जाएगा।
शरीफ की पत्नी जूली (फाइल फोटो)
Aligarh News: थाना क्वार्सी के बेगपुर इलाके में तीन साल पहले हुई शफीक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी जूली सहित पांच दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने सुनाया। कोर्ट के इस फैसले में शफीक की बेटी का बयान अहम साबित हुआ, जिसने अपनी मां और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या की पूरी सच्चाई उजागर की।
हत्या का कारण क्या था?
यह घटना 12 मई 2022 की है, जब शफीक की पत्नी जूली और उसके परिवार के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। शफीक की पत्नी जूली ने अपने परिवार के खिलाफ हत्या की साजिश रची और इसे अंजाम दिया। शफीक का शव 14 मई को बन्नादेवी के भमौला बाईपास इलाके में एक पोखर के पास कंबल में लिपटा हुआ पाया गया था।
गवाह बनी 11 वर्षीय बेटी शिफा
मामले की जांच के दौरान पुलिस को शफीक की 11 वर्षीय बेटी शिफा से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद शिफा ने बताया कि उसकी मां ने उसे डराकर रखा था और उसे सच बताने से मना किया था। लेकिन अकेले में हुई पूछताछ में शिफा ने बताया कि उसके पिता शराब पीने के बाद घर लौटे थे और उनकी मां से झगड़ा करने लगे थे। शिफा ने बताया, "मां ने पापा से कहा था कि वह घर छोड़कर चले जाएं, लेकिन पापा नशे में थे और मां को चाकू से मारने की धमकी दे रहे थे। फिर पापा ने मुझे भी मारा, जिससे मैं गिर गई। इसके बाद पापा का गला दबाकर मम्मी ने उन्हें मार डाला।"
शिफा ने यह भी बताया कि हत्या के बाद दो दिन तक शफीक का शव घर में ही रखा गया। फिर, दुर्गंध आने पर जूली, नानी और मासी ने शव को एक टिर्री में लादकर पोखर के पास फेंक दिया।
अदालत का फैसला
साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने जूली, नन्नू उर्फ इरशाद, शाहरुख, शमा और मुन्नी को दोषी ठहराया। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा जूली, नन्नू और मुन्नी को 40-40 हजार रुपये का जुर्माना और शाहरुख व शमा को 45-45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि यह जुर्माना बैंक में जमा किया जाए और बाद में शफीक के बच्चों को दी जाए जो फिलहाल अपने चाचा के पास रह रहे हैं।
पुलिस जांच में सामने आए तथ्य
जांच में यह भी सामने आया कि शफीक की पत्नी जूली, उसके भाई नन्नू और शाहरुख सहित अन्य आरोपी घटना के बाद शफीक के घर में थे। जब पुलिस वहां पहुंची। पूछताछ के दौरान शिफा ने अकेले में अपनी मां के खिलाफ पूरी सच्चाई बयान की। बेटी के बयान ने पूरी घटना का पर्दाफाश किया और इसने मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।