एनसीएलएटी ने कहा, आईबीसी ‘कर्ज वसूली’ का तंत्र नहीं, यूनाइटेड टेलीकॉम के खिलाफ याचिका खारिज की
दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ‘वसूली’ का तंत्र नहीं है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के खिलाफ उसके एक परिचालन ऋणदाता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निष्कर्ष दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर