हाई कोर्ट का आदेश- कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये मुआवजा देना होगा
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि आवारा जानवरों से जुड़ी घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है और कुत्ते के काटने के मामले में वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देना होगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट