कर्नाटक: बागी विधायकों ने याचिका वापसी की सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति
कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद दो बागी विधायकों ने अपनी याचिका वापस लेने की सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी। कर्नाटक में 18 दिनों तक चले राजनीतिक ड्रामे का कल इस्तीफे के साथ पटाक्षेप हो गया था। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..
नई दिल्ली: कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद दो बागी विधायकों ने अपनी याचिका वापस लेने की सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी, जिस पर कल आदेश जारी होगा।
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कर्नाटक में सरकार गिरने के साथ ही राजनीतिक हालात समाप्त होने के बाद कर्नाटक प्रज्ञवंत जनता पार्टी (केपीजेपी) के आर। शंकर और निर्दयी एच। नागेश ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की शीर्ष वाली पीठ ने कहा, “हम इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी की मौजूदगी - आदेश सुनायेंगे। उन्होंने हमारा बहुत समय लिया है। ”
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कोर्ट ने दी कर्नाटक को याचिका वापस लेने की मंज़ूरी
न्यायालय ने कहा, ने ‘उन्होंने हमारा काफी समय लिया है और उन्हें न्यायालय के सामने पेश होने दें।” न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद सुनवाई कल के लिए टाल दी गयी। दोनों बागी विधायकों की ओर से श्री रोहतगी और विधानसभा के अध्यक्ष के। आर। रमेश कुमार की ओर से श्री सिंघवी ने जिरह की थी। (वार्ता)