कर्नाटक: बागी विधायकों ने याचिका वापसी की सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति

कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद दो बागी विधायकों ने अपनी याचिका वापस लेने की सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी। कर्नाटक में 18 दिनों तक चले राजनीतिक ड्रामे का कल इस्‍तीफे के साथ पटाक्षेप हो गया था। डाइनामाइट न्‍यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..

Updated : 24 July 2019, 6:02 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद दो बागी विधायकों ने अपनी याचिका वापस लेने की सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी, जिस पर कल आदेश जारी होगा।

यह भी पढ़ें: सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अस्पताल में भर्ती

कर्नाटक में सरकार गिरने के साथ ही राजनीतिक हालात समाप्त होने के बाद कर्नाटक प्रज्ञवंत जनता पार्टी (केपीजेपी) के आर। शंकर और निर्दयी एच। नागेश ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की शीर्ष वाली पीठ ने कहा, “हम इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी की मौजूदगी - आदेश सुनायेंगे। उन्होंने हमारा बहुत समय लिया है। ”

विधानसभा में कुमारस्वामी 

यह भी पढ़ें: सोनभद्र नरसंहार: पीड़ितों से मिलने पहुंचे योगी आदित्‍यनाथ के दौरे की मुख्‍य बातें

न्यायालय ने कहा, ने ‘उन्होंने हमारा काफी समय लिया है और उन्हें न्यायालय के सामने पेश होने दें।” न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद सुनवाई कल के लिए टाल दी गयी। दोनों बागी विधायकों की ओर से श्री रोहतगी और विधानसभा के अध्यक्ष के। आर। रमेश कुमार की ओर से श्री सिंघवी ने जिरह की थी। (वार्ता)

Published : 
  • 24 July 2019, 6:02 PM IST

Related News

No related posts found.