क्या है क्रिकेट के मैदानों का भूजल का नियमन, जिसके लिए एनजीटी ने जल शक्ति मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह क्रिकेट के मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल निकासी के नियमन के संबंध में दो महीने के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह क्रिकेट के मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल निकासी के नियमन के संबंध में दो महीने के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।

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एनजीटी की ओर से अप्रैल 2021 में पारित एक आदेश का पालन करने में जल शक्ति मंत्रालय की विफलता का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने यह आदेश दिया।

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एनजीटी ने अपने आदेश में मंत्रालय के सचिव को जब मैच नहीं खेले जा रहे हों तो मैदानों के रख-रखाव के लिए भूजल पर रोक लगाने पर विचार करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था।










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