West Bengal: भाजपा के प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 144 लागू, जानिए पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में संदेशखालि ब्लॉक में महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने को लेकर भाजपा के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

संदेशखालि ब्लॉक में  धारा  144 लागू
संदेशखालि ब्लॉक में धारा 144 लागू


कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में संदेशखालि ब्लॉक में महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने को लेकर भाजपा के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बशीरहाट में एसपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

संदेशखालि, बशीरहाट पुलिस जिले के दायरे में आता है।

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भाजपा की प्रदेश इकाई ने घोषणा की थी कि उसके नेता उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि की स्थिति के विरोध में मंगलवार को एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे।

संदेशखालि में महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रही हैं।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शेख और उसके ‘‘गिरोह’’ ने क्षेत्र में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के अलावा जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है।

शेख पिछले महीने राशन घोटाले के सिलसिले में संदेशखालि में उसके घर पर छापा मारने गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के बाद से फरार हैं।










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