सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 'चौकीदार चोर है' मामले में राहुल ने मांगी माफी

डीएन ब्यूरो

राफेल मामले में याचिका स्‍वीकार किए जाने पर 'अब तो कोर्ट ने भी चौकीदार है मान लिया है' बयान पर राहुल गांधी का चुनावी पैंतरा आज उल्‍टा पड़ गया। बीते दिन भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने खेद जताने को सही नहीं ठहराते हुए माफी मांगने की बात कही थी।

राहुल गांधी (फाइल फोटो)
राहुल गांधी (फाइल फोटो)


नई दिल्‍ली: राफेल खरीद से जुड़े मामले में राहुल गांधी की चौकीदार चोर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहना भारी पड़ गया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा है कि पहले आप गैर जिम्‍मेदाराना बयान देते हैं फिर सही ठहराने की कोशिश करते हैं।

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मंगलावार को सुप्रीम कोर्ट में 'चौकीदार चोर है' वाले मामले में अवमानना की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी द्वारा दायर हलफनामे पर सवाल उठाए। उन्‍होंने राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपके मुवक्किल बयान देते हैं और फिर उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। 

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इस पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा हलफनामे में खेद जाहिर किया गया है। उनके इस स्‍पष्‍टीकरण पर कोर्ट ने कहा हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हलफनामे में कहना क्‍या चाहते हैं। इस पर सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए व्‍यक्‍तव्‍य के लिए माफी मांगी और नया हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। 

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वहीं मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अवमानना मामलों में कानून स्पष्ट है कि पहली लाइन ही बिना शर्त माफी से शुरू होनी चाहिए। अब कोर्ट इस मामले की 6 मई को सुनवाई करेगी। 

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वहीं राफेल मामले में लीक दस्‍तावेजों को सुनवाई का हिस्‍सा बनाते हुए पुनर्विचार याचिका को स्‍वीकार किए जाने वाले मामले में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार मई तक मोहलत दी गई है। हालंकि केंद्र ने बीते दिन मांग की थी कि कोर्ट की सुनवाई हलफनामा दाखिल करने तक स्‍थगित कर दी जाए लेकिन कोर्ट ने स्‍पष्‍ट इनकार कर दिया था।










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