Uttar Pradesh: गोंडा में हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

गोंडा जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले एक किशोर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास
हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास


गोंडा: गोंडा जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले एक किशोर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अमित कुमार पाठक ने मंगलवार को बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया हरिवंश निवासी रामफेर ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 अक्तूबर 2020 को उसका पुत्र रामपाल (17) गांव के उत्तर चमदई नाले के किनारे जानवरों के लिए चारा लेने गया था। शाम तक घर न लौटने पर जब उसकी खोज की गई तो दीनानाथ के गन्ने के खेत में उसका शव मिला था।

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उन्होंने बताया कि रामफेर ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के कारण गांव के राम कृपाल व भगवान दीन ने धारदार हथियार से हमला कर उनके बेटे की हत्या कर शव गायब कर दिया था। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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पाठक ने बताया कि सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को राम कृपाल व भगवान दीन को हत्या करने और साक्ष्य छिपाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।










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