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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी कीसंपत्तियां कुर्क किए जाने के बस्ती जिला के सेशन कोर्ट के आदेश मामले में राहत नहीं दी है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इलाहाबाद ने आज की सुनवाई में बस्ती सेशन कोर्ट के आदेश पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है।
Published : 7 March 2024, 7:00 PM IST
Topics : Allahabad High Court Amarmani Tripathi Assets Seized uttar pradesh अमरमणि त्रिपाठी इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश संपत्तियां कुर्क