हिंदी
चित्रकूट: चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने एक युवती को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें: योगी सरकार पर सपा नेताओं ने बोला हमला, आरक्षण-बेरोजगारी को लेकर कही ये बातें
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने एक युवती को बहला-फुसला कर भगाकर ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हो जाने पर रैपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी पांच दोषियों-बसंतलाल, योगेश उर्फ उगेश, फूलचंद्र, अजय गुप्ता और अमृतलाल को 20-20 साल कैद की सजा सुनायी।
यह भी पढ़ें: सिसवा में टला बड़ा हादसा, जानिये कैसे गिरा हाईटेंशन तार, विद्युत सप्लाई रही ठप्प
उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
गोपालदास ने बताया कि इस घटना की प्राथमिकी रैपुरा थाने में 18 सितंबर 2017 को दर्ज करवाई गयी थी। पुलिस ने अपहृत युवती को 18 अक्टूबर 2017 को बरामद कर सभी आरोपियों को 21 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था।
Published : 29 January 2024, 7:56 PM IST
Topics : 20 years Imprisonment 20 साल कैद convicts uttar pradesh उत्तर प्रदेश चित्रकूट दोषी युवती विशेष अदालत सामूहिक दुष्कर्म