UP RERA: यूपी रेरा का सख्त एक्शन, मनमानी करने वाले 13 मनबढ़ बिल्डरों पर कसा शिकंजा

डीएन ब्यूरो

आदेशों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश भू -संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

यूपी रेरा ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया
यूपी रेरा ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया


नोएडा: आदेशों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश भू -संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि रेरा की 115 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया और इनमें से ज्यादातर बिल्डर एनसीआर के हैं। उन्होंने कहा कि यूपी रेरा ने उन्हें 15 दिन के अंदर लंबित आदेशों का पालन करने और 30 दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने का आदेश दिया है, ऐसा नहीं करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि ज्यादातर शिकायतें परियोजना पंजीकरण, पंजीकरण विस्तार और ‘मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल’ का पालन नहीं करने से जुड़ी थीं, जबकि सबसे अधिक शिकायतें गौतम बुद्ध नगर एवं लखनऊ की थीं, उनका निस्तारण कराया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी तक करीब 47,790 शिकायतें दर्ज हो चुकी है जिनमें से लगभग 42,700 का निस्तारण किया गया है।

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उन्होंने बताया कि जिन बिल्डरों ने आदेश का पालन नहीं किया है उन 13 बिल्डरो पर 1.39 करोड का जुर्माना लगाया गया है। उनके अनुसार इनमें प्रमुख रूप से सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्डेनिया इंडिया, हेबे इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, शुभ एडवाइजर्स, सॉलिटेयर इंफ्रा होम्स, सुपरटेक टाउनशिप, उप्पल चड्ढा डेवलपर्स, अजनारा रीयलटेक, एटीएस रियल्टी, महागुण (इंडिया), लक्ष्य रियल इंफ्रा, कैपिटल इंफ्राटेक होम आदि शामिल हैं।










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