Coronavirus Outbreak India: लखनऊ में तत्काल प्रभाव से ये जगहें रहेंगी बंद, सीएम ने दिए आदेश

जहां एक तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के कारण भारत में रविवार के दिन जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है। वहीं लखनऊ सरकार ने भी शुक्रवार को एक आदेश दिया है। जिसमें लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर…

Updated : 20 March 2020, 6:06 PM IST
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लखनऊः कोरोनावायरस की दहशत के कारण गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘जनता कर्फ्यू’ की अपील के बाद लोग आवश्‍यक कार्य से ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं शुक्रवार को लखनऊ जिला प्रशासन ने कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों से संबंधित शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है।

सरकारी अस्पतालों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए गए हैं कि केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाएं। गैर जरूरी ओपीडी व जांचें 31 मार्च तक स्थगित रखी जाएं, जिससे अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ ना हो। निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं नियोक्ताओं को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि जहां तक सम्भव हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। इस व्यवस्था को सरकारी विभागों और संस्थानों में भी आवश्यकतानुसार लागू कराया जाए।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि खुर्रम नगर( महानगर चौराहे से कुकरैल वन्‍य क्षेत्र प्रवेश द्वार तक, कंचना बिहारी मार्ग, कल्‍याणपुर, शिवानी विहार, अबरार नगर, कमला नेहरू नगर, विकास नगर, टेढ़ी पुलिया से गुला‍चीन मंदिर से कपूरथला चौराहे तक, कपूरथला चौराहे से महानगर पीएसी गेट तक, महानगर पीएसी गेट से वायरलेस चौराहे से रहीम नगर चौराहे होते हुए खुर्रम नगर के दोनों तरफ का क्षेत्र कुकरैल नाले और टेढ़ी पुलिया/कुर्सी रोड के बीच का समस्‍त क्षेत्र) जनपद लखनऊ के थाना विकास नगर, अलीगंज, महानगर, गुड़ंबा, इंदिरा नगर में उपरोक्‍त वर्णित क्षेत्र में स्थित समस्‍त कार्यालय, प्रतिष्‍ठान और संस्‍थान (हास्पिटल, फार्मेसिस्‍ट, मेडिकल स्‍टोर, पैथोलॉजी एवं अन्‍य आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सामग्री जैसे- रसोई गैस, दूध, राशन आदि की दुकानों को छोड़कर ) 23 मार्च तक अथवा अगले आदेश द्वारा घो‍षित तिथि तक के लिए बंद किए जा रहे हैं।