यूपी के थाना परिसरों में खड़े जब्त वाहनों को लेकर सरकार ने दिये ये बड़े आदेश, आप भी चलाते हैं गाड़ी तो पढ़िये ये खबर

उत्तर प्रदेश के थाना परिसरों में जब्त किये गये वाहनों को लेकर सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। यदि आप भी ऐसे संबंधित लोगों में शामिल हैं तो यह खबर आपके लिये बेहद काम की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 12 April 2022, 6:13 PM IST
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकार ने यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी के थाना परिसरों में खड़े जब्त वाहनों को हटवाने का निर्देश दिया है। सभी थाने में जमा जब्त वाहनों के मामलों का अभियान चलाकर कोर्ट से अनुमति लेकर मामले का निस्तारण कराया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने यातायात निदेशालय से हर जिले में यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्ययोजना मांगी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जिलों के पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 60 दिनों में थाना प्रांगण में कोई भी जब्त वाहन न रहे। यदि ऐसे वाहनों का समयबद्ध निस्तारण न हो सके, तो ऐसे वाहनों के लिए प्रशासन के सहयोग से अलग स्थान चिन्हित किया जाये और वाहनों को वहां रखवाया जाये।

अपर मुख्य सचिव ने यूपी 112 की पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हेकिल) के माध्यम से नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सभी पुलिस आसुक्तों व जिलों के एसपी को समीक्षा कर जिलेवार कार्ययोजना बनाकर जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 
उन्होंने अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो अग्निशमन केंद्र निर्माणाधीन हैं, उनमें कम से कम 50 केंद्रों को आने वाले 100 दिनों में क्रियाशील किया जाये।

इसके अलावा प्रत्येक थाने के टाप 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा उन पर सतर्क नजर रखने का निर्देश भी दिया है। खनन, शराब, पशु, वन व भू-माफिया को गैंगेस्टर एक्ट में चिन्हित कर जिला व पुलिस प्रशासन की संयुक्त रिपोर्ट भी मांगी गई है।

Published : 
  • 12 April 2022, 6:13 PM IST