फर्जी नोट रखने के जुर्म में दोषी को अदालत ने सुनाई ये कठोर सजा, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने 1.75 लाख रुपये मूल्य के फर्जी नोट रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को सात साल की कठोर सजा सुनायी है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर।

फाइल फोटो
फाइल फोटो


ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने 1.75 लाख रुपये मूल्य के फर्जी नोट रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को सात साल की कठोर सजा सुनायी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एन सिरसिकर ने दो अगस्त को दिए आदेश में दोषी मोहम्मद बाबर सिराजुल अली (27) पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई है।

अभियोजन ने अदालत को बताया कि 29 दिसंबर 2017 को आरोपी के पास 1.75 लाख रुपये मूल्य के फर्जी नोट पाए गए थे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

अदालत को बताया कि उसे महबूब जलाउद्दीन शेख और आलम जलाउद्दीन शेख नामक व्यक्तियों से ये नोट मिले थे जो फरार हैं।

अदालत ने आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा जेल में अभी तक बितायी गयी अवधि को सजा में शामिल किया जाए।










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