Gorakhpur: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद की सजा, 52 हजार का लगाया जुर्माना

डीएन ब्यूरो

यूपी के गोरखपुर में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

प्रतीकात्मक छवि
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गोरखपुर: जिले में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साल 2007 के एक दुष्कर्म मामले में गोरखपुर की अदालत ने अभियुक्त पन्नेलाल यादव को 10 साल की सजा सुनाई है। पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत इस मामले में सफलता मिली है।

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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक आज गुरुवार को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। साल 2007 में थाना झगहां पर पंजीकृत एक दुष्कर्म मामले में न्यायालय गोरखपुर ने अभियुक्त पन्नेलाल यादव को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की कैद और 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का बयान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोबर निर्देशन में थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन और थाने के पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते यह सफलता मिली है।










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