मोटर साइकिल चोर को कोर्ट ने सुनाई ये बड़ी सजा, अर्थदंड भी लगा, जानिए पूरा मामला

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद के एक मोटर साइकिल चोर को फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

फरेंदा कोर्ट
फरेंदा कोर्ट


फरेंदा (महराजगंज): फरेंदा में मोटर साइकिल चोरी के एक प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने एक अभियुक्त को गुरूवार को सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। 
यह रहा पूरा मामला
फरेंदा के पिपरा तहसीलदार थाना फरेंदा निवासी नरसिंह चौधरी पुत्र शारदा की मोटर साइकिल सात अगस्त 2021 को गायब हुई थी। काफी तलाश करने पर भी जब मोटर साइकिल नहीं मिली तो 11 अगस्त को फरेंदा थाने पर इसकी शिकायत की।

पुलिस ने अपराध संख्या 206/2021 के तहत धारा 379 के तहत केस पंजीकृत किया। 
अभियुक्त को हुई सजा 
न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने अभियुक्त रामप्रवेश चौहान पुत्र राम नरायन निवासी बौलिया राजा थाना कोतवाली महराजगंज को एक वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3000 रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  










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