आतंक को वित्तपोषण: जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख, हिज्बुल मुजाहिदीन के एक सदस्य सहित चार आरोपित

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में पाकिस्तान आधारित हिज्बुल मुजाहिदीन के एक आतंकी और जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) प्रमुख सहित चार लोगों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

जमात-ए-इस्लामी  (फाइल)
जमात-ए-इस्लामी (फाइल)


जम्मू: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में पाकिस्तान आधारित हिज्बुल मुजाहिदीन के एक आतंकी और जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) प्रमुख सहित चार लोगों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि ‘अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट’ (एएचईटी) आतंक वित्तपोषण मामला पिछले साल सितंबर में दर्ज किया गया था। आरोप है कि 2019 में गैरकानूनी संगठन घोषित किये जाने के बावजूद जेईआई ने भारत विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कोष जुटाने के मकसद से ट्रस्ट गठित किया।

एनआईए ने कहा कि उसने व्यापक जांच और जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारने के बाद विशेष एनआईए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

प्रवक्ता ने बताया, ‘‘पाकिस्तान स्थित हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी मुश्ताक अहमद मीर उर्फ मुश्ताक जरगर आरोप पत्र में नामजद चार लोगों/संस्थाओं में शामिल है।’’

प्रवक्ता ने बताया, ‘‘मामले में आरोपित किये गये अन्य लोगों/संस्थाओं में एएचईटी, मोहम्मद आमिर शम्शी (जेईआई के प्राथमिक सदस्य) एवं एएचईटी के प्रमुख, और जेईआई के प्रमुख अब्दुल हामिद गनई शामिल हैं।’’

अधिकारी ने बताया कि इन चारों को गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया है।










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